राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान तारबंदी योजना को राज्य के किसानों के लिए प्रारंभ किया गया। राज्य के पात्र किसानों को इस योजना की मदद से सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे कि वह अपने खेतों में तारबंदी करवा सकें। सब्सिडी की राशि सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। कुल खर्च की 50 प्रतिशत राशि को किसान खुद ही वहन करता है। आइए राजस्थान की तारबंदी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।
राजस्थान तारबंदी योजना क्या है?
किसानों को खेती करते समय कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ती है, तो कई बार आवारा पशु भी उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। अक्सर खेतों में गाय, नीलगाय, बैल, बंदर, बकरी समेत अन्य जीव-जंतु खेतों में घुसकर उनकी फसल को खराब कर देते हैं। इस वजह से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों के लिए राजस्थान तारबंदी योजना को शुरू किया।
योजना की मदद से राजस्थान सरकार पात्र किसानों को 50% की सब्सिडी प्रदान करती है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसान को कुल खर्च का 50% ही वहन करना पड़ता है। शेष 50% राशि सब्सिडी के तौर पर किसानों के बैंक खाते में जमा करवा दी जाती है। किसान इस योजना के माध्यम से सब्सिडी के साथ अपने खेतों की तारबंदी करवा सकते हैं, जिससे कि आवारा पशु उनके खेतों में दाखिल ना हो पाएं।
राजस्थान तारबंदी योजना का उद्देश्य
खेत में घुसकर आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई किसानों के पास अपनी खेत को सुरक्षित करने के लिए तारबंदी करवाने हेतु रुपए नहीं होते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा जीव-जंतुओं से किसानों के खेत की फसल को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तारबंदी करवाई जाती है। राजस्थान सरकार तारबंदी के कुल खर्च की 50% राशि किसान के खाते में सब्सिडी के तौर पर जमा करवाती है।
राजस्थान तारबंदी योजना बजट व सब्सिडी की राशि
कई किसानों के मन में सवाल रहता है कि राजस्थान तारबंदी योजना की मदद से किसानों को कितनी सब्सिडी राशि दी जाती है। बता दें कि योजना के पात्र किसान को राज्य सरकार के द्वारा कम से कम ₹40000 की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। यह राशि किसानों को 400 मीटर की तारबंदी करवाने हेतु प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान तारबंदी योजना का बजट 8 करोड़ निर्धारित किया गया है।
राजस्थान तारबंदी योजना हेतु आवश्यक योग्यता
- आवेदक किसान को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है
- लघु और सीमांत किसानों को ही योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र माना गया है।
- वही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास कम से कम 5 हेक्टर कृषि योग्य भूमि है।
- किसान के पास स्वयं का बैंक खाता होना जरूरी है।
- लीज पर ली गई जमीन पर सरकार इस योजना का लाभ नहीं देगी।
- सब्सिडी की राशि खाते में प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- किसान की फोटो
- बैंक खाते की पासबुक
- पहचान पत्र
आवेदन की प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे आपको राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।
- सर्वप्रथम पात्र किसान को राजस्थान तारबंदी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां आपको खेतों की तारबंदी का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दें।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- यहां आपको आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें पर क्लिक करना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर एक लॉग इन पेज खुल जाएगा, इसमें आपको एसएसओ आईडी व पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- आप इस आवेदन फार्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकलवा लें।
- आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक की जानकारी आदि को भरें।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर देवें।
- अब आप इस आवेदन फार्म को अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
- इस तरह से पात्र किसान आवेदन प्रक्रिया राजस्थान तारबंदी योजना के लिए पूरी कर सकता है।