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AHIDF · पशुपालन और डेयरी विभाग

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

डेयरी और मांस प्रसंस्करण, पशु आहार, प्रजनन फ़ार्म, अपशिष्ट से संपदा और पशु टीका इकाइयों के लिए परियोजना लागत के 90% तक बैंक ऋण, 3% ब्याज छूट के साथ; एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों को ऋण गारंटी। बजट 2026-27 में यह डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ़) के साथ विलय होकर अवसंरचना विकास कोष के रूप में चलता है।

चालू
3%

प्रति वर्ष ब्याज छूट

सरकारी पोर्टल पर आवेदन →

क्या मिलता है

  • 3%ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष की छूट, अधिकतम 8 वर्ष।प्रति वर्ष ब्याज छूट

कौन ले सकता है

✓ किसान उत्पादक संगठन (FPO)✓ उद्यमी

आवेदन कैसे करें

  1. ज़मीन के काग़ज़ और ज़रूरी वैधानिक मंज़ूरियों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें (धारा 15–17)।
  2. प्रस्ताव और डीपीआर पोर्टल ahidf.udyamimitra.in पर जमा करें (धारा 18.1)।
  3. विभाग इसे पात्र चिह्नित करके आपके चुने ऋणदाता को भेजता है; ऋणदाता मूल्यांकन करके ऋण स्वीकृति अपलोड करता है (धारा 18.2)।
  4. परियोजना अनुमोदन समिति ब्याज छूट मंज़ूर करती है, जिसे विभाग आपके ऋणदाता को देता है (धारा 19, 11.1)।
सरकारी पोर्टल खोलें →

कौन-से काग़ज़ चाहिए

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (धारा 17)
  • अतिक्रमण और भार-मुक्त ज़मीन का प्रमाण — अपनी, या कम से कम 10 साल के पट्टे पर (धारा 15.3, 15.6)
  • परियोजना के लिए ज़रूरी वैधानिक मंज़ूरियाँ (अनुलग्नक I)