क्या मिलता है
- 35%व्यावसायिक खुले खेत की बागवानी परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर।लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)
- 35%पॉलीहाउस या शेड नेट परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), प्रति परियोजना अधिकतम ₹100 लाख सब्सिडी।लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)
- 35%बड़े कोल्ड स्टोरेज की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹2 करोड़।लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)
किसे कितना
सामान्य किसान35% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 45%)
लघु / सीमांत किसान35% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 45%)
महिला किसान35% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 45%)
अनुसूचित जाति35% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 45%)
अनुसूचित जनजाति35% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 45%)
किसान उत्पादक संगठन (FPO)35% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 45%)
उद्यमी35% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 45%)
लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।
कौन ले सकता है
✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ किसान उत्पादक संगठन (FPO)✓ उद्यमी
आवेदन कैसे करें
- बैंक से परियोजना का मूल्यांकन कराकर टर्म लोन मंज़ूर कराएँ; टर्म लोन माँगी गई सब्सिडी से कम नहीं होना चाहिए (दिशानिर्देश अध्याय 4, पात्रता 2)।
- nhb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें — ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है — हस्ताक्षरित दस्तावेज़ अपलोड करें और परियोजना के आकार के अनुसार आवेदन शुल्क दें (अध्याय 4; परिपत्र धारा 7)।
- परियोजना पूरी करें; पूरा दावा पूरा होने के 3 महीने के भीतर भेजें (अध्याय 1, अन्य 1)।
- निरीक्षण के बाद सब्सिडी बाद में (बैक-एंडेड) आपके बैंक के ज़रिये ऋण में समायोजित होती है।
कौन-से काग़ज़ चाहिए
- स्व-सत्यापित पैन कार्ड और आधार कार्ड
- आपके नाम ज़मीन के मालिकाना काग़ज़ और अधिकार अभिलेख (आरओआर) — या सब-रजिस्ट्रार में पंजीकृत कम से कम 10 साल का पट्टा
- एनएचबी प्रारूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, और जहाँ लागू हो, स्थल नक्शा
- बैंक का अंतिम स्वीकृति पत्र और मूल्यांकन नोट
- अनुसूचित जाति/जनजाति हों तो जाति प्रमाणपत्र
- एनएचबी, एनएचएम या केंद्रीय मंत्रालयों से पहले ली गई सहायता और परिवार के सदस्यों के बारे में स्व-घोषणा (परिपत्र धारा 1)
