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SMAM · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

किसानों द्वारा ख़रीदे गए ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि यंत्रों पर तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों पर सब्सिडी, राज्य कृषि विभागों द्वारा।

चालू
50%

लागत का, अधिकतम

सरकारी पोर्टल पर आवेदन →

क्या मिलता है

  • 50%20–40 पीटीओ एचपी के 2WD ट्रैक्टर की क़ीमत का 50%, अधिकतम ₹3 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।लागत का, अधिकतम
  • 40%20–40 पीटीओ एचपी के 2WD ट्रैक्टर की क़ीमत का 40%, अधिकतम ₹2.4 लाख, अन्य किसानों के लिए।लागत का, अधिकतम
  • 50%8–11 बीएचपी के पावर टिलर की क़ीमत का 50%, अधिकतम ₹1 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।लागत का, अधिकतम
  • 40%8–11 बीएचपी के पावर टिलर की क़ीमत का 40%, अधिकतम ₹80,000, अन्य किसानों के लिए।लागत का, अधिकतम
  • 40%कस्टम हायरिंग केंद्र की लागत का 40%, अधिकतम ₹250 लाख की परियोजना लागत पर।लागत का, अधिकतम

किसे कितना

सामान्य किसान40%
लघु / सीमांत किसान50%
महिला किसान50%
अनुसूचित जाति50%
अनुसूचित जनजाति50%
किसान उत्पादक संगठन (FPO)40%
स्वयं सहायता समूह40%
सहकारी समिति40%
उद्यमी40%

लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।

कौन ले सकता है

✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ किसान उत्पादक संगठन (FPO)✓ स्वयं सहायता समूह✓ सहकारी समिति✓ उद्यमी

आवेदन कैसे करें

  1. अपने राज्य के कृषि यंत्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें (जिन राज्यों का पोर्टल नहीं है, वे agrimachinery.nic.in इस्तेमाल करते हैं) (धारा 6(iv))।
  2. लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर राज्य ऑनलाइन लॉटरी से लाभार्थी चुनता है (धारा 4.1(a)(iv))।
  3. स्वीकृति के बाद राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता की कोई भी मशीन चुनें और दाम पर मोलभाव करें (धारा 6(ii))।
  4. मशीन के सत्यापन के बाद सब्सिडी डीबीटी से आपके बैंक खाते में आती है (धारा 6(ii))। कस्टम हायरिंग केंद्रों को बैंक के ज़रिये ऋण से जुड़ी बैक-एंडेड सब्सिडी मिलती है (अनुलग्नक-II)।
सरकारी पोर्टल खोलें →

कौन-से काग़ज़ चाहिए

  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड — ज़रूरी हो सकता है; न हो तो मिट्टी का नमूना जाँचा जा सकता है (धारा 6(ix))