क्या मिलता है
- 50%नई किस्म के प्रमाणित बीज की आधी कीमत, प्रति क्विंटल सीमा तक, 1 हेक्टेयर के लिए।लागत का, अधिकतम
- 50%ग्राम पंचायत स्तर पर 500 टन के बीज प्रसंस्करण संयंत्र और गोदाम की लागत का 50%, अधिकतम ₹40 लाख — केवल एफ़पीओ और बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए।लागत का, अधिकतम
किसे कितना
सामान्य किसान50%
लघु / सीमांत किसान50%
महिला किसान50%
अनुसूचित जाति50%
अनुसूचित जनजाति50%
किसान उत्पादक संगठन (FPO)50%
सहकारी समिति50%
लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।
कौन ले सकता है
✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ किसान उत्पादक संगठन (FPO)✓ सहकारी समिति
आवेदन कैसे करें
- सहायता वाला प्रमाणित बीज राज्य कृषि विभाग, राज्य बीज निगम, एनएससी और सूचीबद्ध सरकारी बीज एजेंसियों से मिलता है (कार्यान्वयन एजेंसियाँ, पृ.58)। अपने ब्लॉक या ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें।
- हर बीज वितरण साथी पोर्टल पर दर्ज होता है (प्रमाणित बीज पर सहायता, (vii))।
- ग्राम पंचायत बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण इकाई के लिए पात्र एफपीओ या बहु-राज्य सहकारी समिति राज्य कृषि विभाग के माध्यम से आवेदन करती है, जो अनुदान आगे देता है (घटक 6, सहायता का स्वरूप)।
कौन-से काग़ज़ चाहिए
- बीज इकाई के लिए: एजेंसी के पास ज़मीन और कर्मचारी होने का प्रमाण — ज़मीन की लागत नहीं मिलती (घटक 6, पात्रता (ii))
