क्या मिलता है
- ₹15,000तीन साल में ₹15,000 प्रति हेक्टेयर (₹5,000 प्रति वर्ष), डीबीटी से, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक।प्रति हेक्टेयर (3 साल में), अधिकतम
किसे कितना
सामान्य किसान100%
लघु / सीमांत किसान100%
महिला किसान100%
अनुसूचित जाति100%
अनुसूचित जनजाति100%
लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।
कौन ले सकता है
✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति
आवेदन कैसे करें
- क्लस्टर राज्य सरकार चुनती है, खासकर पहाड़ी, आदिवासी और वर्षा-आधारित इलाकों में (B.5.2)। ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें कि आपके पास पीकेवीवाई क्लस्टर बन रहा है या नहीं।
- किसी पीकेवीवाई/पीजीएस समूह से जुड़ें: एक गाँव या आसपास के गाँवों में कम से कम 20 किसान, लगभग 20 हेक्टेयर ज़मीन (B.5.7)।
- समूह के साथ पीजीएस-इंडिया जैविक मानकों का पालन करें; समूह का प्रमाणन क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से होता है (B.5, B.5.1)।
- किसान प्रोत्साहन राशि डीबीटी से सीधे आपके बैंक खाते में आती है (B.5.9)।
कौन-से काग़ज़ चाहिए
- बैंक खाता — प्रोत्साहन राशि डीबीटी से मिलती है (B.5.9)
