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PKVY · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

परंपरागत कृषि विकास योजना (जैविक खेती क्लस्टर)

पीकेवीवाई क्लस्टर में मिलकर जैविक खेती करने वाले किसानों को पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के साथ सहायता। इसका एक हिस्सा डीबीटी से सीधे किसान को मिलता है।

चालू
₹15,000

प्रति हेक्टेयर

सरकारी दस्तावेज़ पढ़ें →

क्या मिलता है

  • ₹15,000तीन साल में ₹15,000 प्रति हेक्टेयर (₹5,000 प्रति वर्ष), डीबीटी से, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक।प्रति हेक्टेयर (3 साल में), अधिकतम

किसे कितना

सामान्य किसान100%
लघु / सीमांत किसान100%
महिला किसान100%
अनुसूचित जाति100%
अनुसूचित जनजाति100%

लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।

कौन ले सकता है

✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति

आवेदन कैसे करें

  1. क्लस्टर राज्य सरकार चुनती है, खासकर पहाड़ी, आदिवासी और वर्षा-आधारित इलाकों में (B.5.2)। ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें कि आपके पास पीकेवीवाई क्लस्टर बन रहा है या नहीं।
  2. किसी पीकेवीवाई/पीजीएस समूह से जुड़ें: एक गाँव या आसपास के गाँवों में कम से कम 20 किसान, लगभग 20 हेक्टेयर ज़मीन (B.5.7)।
  3. समूह के साथ पीजीएस-इंडिया जैविक मानकों का पालन करें; समूह का प्रमाणन क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से होता है (B.5, B.5.1)।
  4. किसान प्रोत्साहन राशि डीबीटी से सीधे आपके बैंक खाते में आती है (B.5.9)।

कौन-से काग़ज़ चाहिए

  • बैंक खाता — प्रोत्साहन राशि डीबीटी से मिलती है (B.5.9)