क्या मिलता है
- 2%आप बीमित राशि का अधिकतम 2% ख़रीफ़ अनाज और तिलहन के लिए, 1.5% रबी के लिए, और 5% वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए देते हैं। बाक़ी प्रीमियम सरकार देती है।अधिकतम प्रीमियम, ख़रीफ़ अनाज और तिलहन
कौन ले सकता है
✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ बटाईदार / काश्तकार
आवेदन कैसे करें
- यदि आपके पास फसल ऋण या केसीसी है, तो बैंक आपको अपने-आप जोड़ देता है, जब तक आप अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले मना न करें (धारा 3.1.1.1)।
- अन्यथा अंतिम तिथि से पहले खुद नामांकन करें — बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा एजेंट के पास, या pmfby.gov.in पर।
- बोई गई या बोने वाली फसल की घोषणा करें और प्रीमियम का अपना हिस्सा जमा करें (धारा 3.1)।
कौन-से काग़ज़ चाहिए
- आधार नंबर (अनिवार्य)
- भू-अभिलेख (खतौनी, भूमि कब्ज़ा प्रमाणपत्र) — या बटाईदार और काश्तकार के लिए राज्य द्वारा मान्य अनुबंध
- बोई गई या बोने वाली फसल की घोषणा
- बैंक खाते का विवरण
