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PMFBY · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

फसल बीमा, जिसमें किसान छोटा और सीमित प्रीमियम देता है और बाक़ी सरकार देती है।

चालू
2%

अधिकतम प्रीमियम, ख़रीफ़ अनाज और तिलहन

सरकारी पोर्टल पर आवेदन →

क्या मिलता है

  • 2%आप बीमित राशि का अधिकतम 2% ख़रीफ़ अनाज और तिलहन के लिए, 1.5% रबी के लिए, और 5% वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए देते हैं। बाक़ी प्रीमियम सरकार देती है।अधिकतम प्रीमियम, ख़रीफ़ अनाज और तिलहन

कौन ले सकता है

✓ सामान्य किसान✓ लघु / सीमांत किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ बटाईदार / काश्तकार

आवेदन कैसे करें

  1. यदि आपके पास फसल ऋण या केसीसी है, तो बैंक आपको अपने-आप जोड़ देता है, जब तक आप अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले मना न करें (धारा 3.1.1.1)।
  2. अन्यथा अंतिम तिथि से पहले खुद नामांकन करें — बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा एजेंट के पास, या pmfby.gov.in पर।
  3. बोई गई या बोने वाली फसल की घोषणा करें और प्रीमियम का अपना हिस्सा जमा करें (धारा 3.1)।
सरकारी पोर्टल खोलें →

कौन-से काग़ज़ चाहिए

  • आधार नंबर (अनिवार्य)
  • भू-अभिलेख (खतौनी, भूमि कब्ज़ा प्रमाणपत्र) — या बटाईदार और काश्तकार के लिए राज्य द्वारा मान्य अनुबंध
  • बोई गई या बोने वाली फसल की घोषणा
  • बैंक खाते का विवरण